स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को अधिकतम 10 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। लोन की गारंटी सरकार खुद देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) को मंजूरी दी है। इसके तहत उन्हें तय सीमा तक गिरवी-मुक्त कर्ज (बिना किसी गारंटी के) दिया जाएगा।
वाणिज्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, योग्य उधारकर्ता 6 अक्टूबर या उसके बाद मंजूर कर्ज इस योजना के तहत पात्र होंगे।
स्टार्टअप्स को मिले दो तरह के लोन पर सरकार गारंटी देगी..
- लेनदेन की 80% राशि तक लोन गारंटी कवर मिलेगा। ये लेनदेन आधारित गारंटी होगी। इसमें बैंक-स्टार्टअप को लोन गारंटी देंगे।
- जिन स्टार्टअप के लोन की स्वीकृत राशि 3 करोड़ तक होगी उन्हें 80% राशि पर ट्रांजैक्शन बेस्ड कवर मिलेगा।
- 3-5 करोड़ तक की लोन राशि वालों को 75% पर गारंटी कवर मिलेगा।
- वहीं 10 करोड़ रुपए तक के लोन वाले स्टार्टअप को 65% राशि पर लोन गारंटी मिलेगी।
- वेंचर डेट फंड के लोन पर गारंटी कवर
- सीजीएसएस के तहत लोन पर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी भी मिलेगी। इसमें सेबी के एआईएफ नियमों के तहत रजिस्टर्ड वेंचर डेट फंड (वीडीएफ) को गारंटी कवर मुहैया कराया जाएगा।
सरकार की लोन गारंटी के हकदार होंगे ये स्टार्टअप…
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त हैं।
- जो लगातार कमाई कर रहे हों, और इसकी पुष्टि बीते 12 महीनों के ऑडिटेड मंथली स्टेटमेंट से हो रही हो।
- किसी बैंक या निवेशक संस्था का डिफॉल्टर न हो और जिसका लोन एनपीए घोषित न हुआ हो।