30 मई से 10 जून तक कार्डधारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
बदायूँ: 28 मई। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित आवश्यक वस्तुयें का निःशुल्क वितरण पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों में 30 मई से 10 जून 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान उठान, वितरण व सत्यापन के सम्बंध मंें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्डधारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 21 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के मध्य 02 कि0ग्रा0 गेहूं तथा 03 कि0ग्रा0 फोर्टिफाईड चावल प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित कराया जाएगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहॅू, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।
——–




