क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से दूर दराज रहने वाले आवेदक अपना ड्रायविंग लायसेंस स्पीड पोस्ट से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को ड्रायविंग लायसेंस लेने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। अब उन्हें काउन्टर से लायसेंस प्राप्त करने के साथ परिवहन विभाग स्पीड पोस्ट से ड्रायविंग लायसेंस उनके घर भिजवाएगा। आवेदक को अपना आवेदन करते समय उसमें दोनो ऑप्शन में से एक चुनना होगा। स्पीड पोस्ट का व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। परिवहन मंत्री मंगलवार को मंत्रालय में परिवहन विभग की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव परिवहन श्री फैज़ अहमद किद़वई एवं परिवहन आयुक्त श्री संजय कुमार झा भी उपस्थित थे।
01 अप्रैल तक ही चल सकेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि 15 वर्ष पुराने शासकीय वाहन अब 1 अप्रैल तक ही मान्य होंगें। संबंधित विभागों को अपने वाहन मान्यता प्राप्त स्क्रेपिंग एजेन्सी में स्क्रैप कराना होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग चार हजार शासकीय वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि परिवहन नीति में नए टेक्स आमजन के लिए काफी लचीले और फायदेमंद होंगे। इससे जहाँ शासन के खाते में राजस्व की वृद्धि होगी वहीं वाहन मालिक भी इससे लाभान्वित होंगे।
टैक्स में की जाएगी कमी
प्रमुख सचिव परिवहन श्री किदवई ने बताया कि कई स्वरूप में बसों के ऑल इंडिया परमिट के लिए प्रति सीट टैक्स में कमी का प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रकार राज्य के बाहर से आने वाली ऐसी बसें जो फैक्ट्री में स्टाफ को लाने ले जाने के लिए अनुबंधित हैं, पर टैक्स का प्रावधान रखा गया है अभी तक इस प्रकार के वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसी प्रकार की स्कूल बसों पर प्रति सीट प्रति वर्ष की दर से टैक्स का प्रावधान रखा गया है।