नई दिल्ली: इनकम टैक्स दाखिल (Income Tax Return) करने की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मार्च का महीना आधा बीत चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की तरीख करीब आ रही है। टैक्सपेयर्स FY 2022-23 के लिए टैक्स दाखिल कर सकेंगे और इसी वित्त वर्ष के लिए किए गए निवेश पर छूट भी हासिल कर पाएंगे। अगर आपको अपना इनकम टैक्स (Income Tax) बचाना है तो 31 मार्च से पहले कुछ काम करने बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका टैक्स कट सकता है। अगर आपको इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करते समय टैक्स छूट का फायदा उठाना है तो यह काम फटाफट कर लीजिए।
टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए आपको 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा। इसे आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय दिखा सकते हैं। इसपर टैक्स भी बचाया जा सकता है। टैक्स बचाने का सबसे अच्छा और स्मार्ट तरीका राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस (NPS) है। इसमें टैक्सपेयर्स धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के अलावा 50 हजार की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे आप अपना लाखों रुपये का टैक्स बचा सकते हैं।
गलत जानकारी देने वाले रडार पर
आयकर विभाग ने 68 हजार ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें टैक्स चोरी की आशंका है। इनकम टैक्स (Income Tax) को साल 2019-20 के दौरान किए गए ट्रांजेक्शन में ये संदिग्ध मामले मिले हैं। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए गए हैं। अगर आपने अभी तक रिवाइज्ड ITR नहीं भरा है तो आपके पास 31 मार्च 2023 तक आखिरी मौका है। अगर आप ई-वेरिफिकेशन नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो संभावना है कि मामले की जांच शुरू हो जाए।
15 दिन का समय
टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब टैक्सपेयर्स को ई-वेरिफिकेशन के बारे में मेल पर सूचित किया जाता है तो करदाता के पास आईटी डिपार्टमेंट को सूचना का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय होता है। ई-सत्यापन के तहत किसी विशेष मामले को पूरा करने के लिए सीबीडीटी के पास 90 दिनों की समयावधि होती है, लेकिन जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है। बता दें कि ई-सत्यापन योजना को 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था और पायलट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।