नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं। कंपनियों के शेयरों को खरीदते और बेचते हैं तो आपको 31 मार्च तक एक काम करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप स्टॉक खरीद और बेच नहीं पाएंगे। दरअसल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी डीमैट (Demat Accounts) और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी का नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। अगर आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं हो तो उसे समय रहते जोड़ लीजिए। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर आपका खाता (Demat Accounts) फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद और बेच नहीं पाएंगे। पहले नॉमिनी को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी।
इस तरह जोड़ सकते हैं नॉमिनी का नाम
नॉमिनी जोड़ने के लिए पहले अपने डीमैट अकाउंट (Demat Account) को लॉगिन करें। अब पेज पर ‘My nominees सेग्मेंट में जाएं। यहां आप ‘एड नॉमिनी’ या ‘opt-out’ विकल्प चुन सकते हैं। अब नॉमिनी की डिटेल फाइल करें और नॉमिनी का आईडी प्रूफ अपलोड करें। इसके बाद, ‘प्रतिशत’ में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें। अब डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें। यह प्रोसेस Aadhaar OTP के जरिए पूरी करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 24-48 घंटों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आप अपने डीमैट खाते (Demat Account) में नॉमिनी को जोड़ने के लिए, आप नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कंपनी के हेड ऑफिस के पते पर कुरियर करें। नॉमिनेशन आपके ट्रेडिंग और डीमैट खाते पर लागू होगा. हालांकि, नॉमिनी को आपके डीमैट खाते में जोड़ा जाएगा। ऐसे निवेशक जिन्होंने पहले ही नॉमिनी की डिटेल दे रखी है, उन्हें ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
गवाह की जरूरत नहीं
बता दें कि ऐसे निवेशक जिन्होंने नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बनाए हैं, उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिये नामांकन देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म पर अकाउंट होल्डर के साइन होंगे। हालांकि, नामांकन दाखिल करते समय किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है। ई-साइन सर्विस का इस्तेमाल करके भी नॉमिनी फाइल किया जा सकता है। यानी आप ऑनलाइन नॉमिनी फाइल कर सकते हैं।