नई दिल्ली : क्या आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक (Aadhar Voter ID Link) नहीं कराया है? सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। सरकार ने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी है। इस समयसीमा को 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है। यूजर अपने आधार को ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए वोटर आईडी के साथ लिंक करा सकते हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह स्वैच्छिक है। अर्थात अनिवार्य नहीं हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इससे एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में होने या एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से अधिक बार होने का पचा चलेगा। दिसंबर 2021 में लोकसभा ने चुनाव कानून (संशोधित) बिल पास किया था। इसमें आधार को वोटर आईडी से लिंक करना अधिकृत किया गया था।
अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ इस तरह कराएं लिंक
स्टेप 1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) – nvsp.in पर जाएं।
स्टेप 2. पोर्टल पर लॉग-इन करें और होम पेज पर ‘Search in Electoral Roll’ पर जाएं।
स्टेप 3. अपनी निजी जानकारी और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. आधार डिटेल दर्ज करने के बाद यूजर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल या ई-मेल पर एक ओटीपी मिलेगा।
स्टप 5. अब ओटीपी दर्ज करें। इससे आपका वोटर आईडी आपके आधार के साथ लिंक हो जाएगा।
फॉर्म 6बी का यह है काम
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में फर्जी नामों को बाहर करने के लिए एक फॉर्म भी लाया हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार, फॉर्म 6,7 और 8 को मॉडिफाई किया गया है और एक नया फॉर्म 6बी लाया गया है। यह मतदाताओं का आधार डेटा इकट्ठा करने के लिए लाया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। फॉर्म 6बी ECI/CEO वेबसाइट और गरुड, एनवीएसपी, वीएचए आदि पर उपलब्ध हैं।