नई दिल्ली: रिटेल इन्वेस्टर शुक्रवार से तब तक शेयरों की खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वे अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों में नॉमिनी को अपडेट नहीं कर लेते या नॉमिनी का नाम नहीं देने की घोषणा नहीं करते। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेडिंग और डीमैट खातों के लिए नॉमिनी को अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। SEBI की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले निवेशकों के ट्रेडिंग खाते से ट्रेडिंग बंद हो जाएगी।
ब्रोकर्स के मुताबिक, उनके आधे से ज्यादा रिटेल क्लाइंट्स ने अभी तक नियमों का पालन नहीं किया है। 5पैसा कैपिटल के CEO प्रकाश गगदानी ने कहा, ‘क्लाइंटों से बात करने, प्रक्रिया को पूरा करन के बाद उनके ई-साइन लेने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। नॉमिनी जोड़ने का मकसद अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग बंद करना सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे कई ट्रेडर्स के लिए 1 अप्रैल को कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी।’ उनकी मंशा है कि इस समय सीमा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
एक साल के लिए बढ़ाया गया था समय
पहले इस नियम के पालन की तारीख 31 मार्च, 2022 थी। हालांकि, SEBI ने 24 फरवरी, 2022 के एक सर्कुलर में इस समय सीमा को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया था। मौजूदा ऐसे निवेशक जिन्होंने नॉमिनेशन डिटेल नहीं दिया है और अपने नॉमिनी का नाम जोड़ने या फिर इससे बाहर रहने का इरादा रखते हैं, उन्हें स्टॉक ब्रोकर्स या डिपॉजिटरी भागीदारों के ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म पर टू-फैक्टर प्रमाणीकरण लॉगिन के जरिये ऐसा करने की अनुमति होगी। SEBI के सर्कुलर के अनुसार, ट्रेडिंग और डीमैट खाते के लिए नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए अब गवाहों की जरूरत नहीं होगी, चाहे फॉर्म को अकाउंट होल्डर ने फिजिकली भरा हो या ई-साइन सुविधा का इस्तेमाल कर ऑनलाइन भरा हो।
इन्वेस्टरों पर होगा असर
रेलिगेयर ब्रोकिंग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गुरप्रीत सिदाना ने कहा, ‘जब तक तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती, तब तक कई छोटे और रिटेल इन्वेस्टरों पर इसका असर होगा। हम समय सीमा से पहले SEBI के नियमों का पालन करने के लिए अपने सभी प्रमुख क्लाइंटों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।’ हालांकि, डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनी जोड़ने में अंतर होता है, लेकिन कई ब्रोकर डीमैट नॉमिनेशन को ट्रेडिंग अकाउंट में अपडेट कर रहे हैं।
बेचने पड़ जाएंगे शेयर
एक प्रमुख ब्रोकिंग फर्म के CEO ने कहा कि छोटे निवेशकों में से आधे ने भी अपने नॉमिनी के नाम नहीं जोड़े हैं और ना ही इससे बाहर रहने की ही घोषणा की है। ऐसे में अगर एक्सचेंज समय सीमा का विस्तार नहीं करते हैं, तो ब्रोकरों को ऐसे क्लाइंटों से समय सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले ही ऑर्डर लेना बंद करना होगा। इसकी वजह है कि उन्हें 29 मार्च को खरीदे शेयर 31 मार्च को बेचने होंगे।
म्यूचुअल फंड निवेशक भी नॉमिनेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर 1 अप्रैल से अपनी यूनिट्स को रिडीम (छुड़ा) नहीं कर सकते हैं। SEBI ने 1 अक्टूबर, 2021 को या उसके बाद नए डीमैट खाते खोलने वाले निवेशकों के लिए नॉमिनेशन या नॉमिनेशन से बाहर निकलने की घोषणा को अनिवार्य कर दिया है।