नई दिल्ली: राहुल गांधी के हमनाम को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की सूची में ‘राहुल गांधी के. ई. पुत्र ओ वलसम्मा’ का नाम उन लोगों की सूची में शामिल है, जिन्हें चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने के कारण चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था और केरल की वायनाड सीट से 2196 वोट हासिल किए थे, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की थी।
धारा 10ए के अनुसार, यदि निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा समय के भीतर और कानून द्वारा आवश्यक तरीके से दाखिल करने में विफल रहा है और उसके पास कोई वाजिब कारण नहीं है, तो निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश, उसे अयोग्य घोषित करता है। इसके साथ ही, ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।