रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी के कारण अप्रैल में सरचार्ज राशि जमा नहीं कर सके आवंटितियों के लिए राशि जमा करने की तिथि को बढ़ा कर 15 मई तक कर दिया है। इससे पहले सरचार्ज में दी जा रही छूट व्यासायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत और आवासीय संपत्तियो में 50 प्रतिशत 30 अप्रैल तक थी।
रायपुर विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी के कारण आवंटिति समय पर राशि जमा नहीं कर पाए। फलस्वरुप उन्हें मैन्युल रसीदें दी जा रही थी। इस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, उपाध्यक्षव्दय सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर संचालक मंडल के संचालक मंडल के सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता रॉय, हिरेद्र देवांगन, मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू ने चर्चा कर आवंटितियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ानें कहा था। इस कारण छूट की राशि लेने की तिथि 15 मई 2023 तक कर दी गई है।
प्राधिकरण के कैश कॉऊन्टर में दोपहर 3 बजे तक नगद,चेक और ड्रॉफ्ट से भुगतान किया जा सकता है। प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ के अनुसार आवंटितियों की सुविधा के साथ उनकी आर्थिक बचत की सुविधा के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि आवंटिति बकाया राशि का भुगतान योजनावार निर्धारित बैंकों में ऑनलाईन भी जमा की सकती है। लेकिन इस छूट का लाभ 15 मई रात 12 बजे के पहले खाते में जमा होने वाली राशि पर ही मिलेगा। बैंक खातों के संबंध में फ्लैट्स व भूखंड के आवंटन पत्र में जानकारी दी गई है। इसकी जानकारी आरडीए की वेबसाईट https://rda.cgstate.gov.in में भी उपलब्ध है।