अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बाद अब पांच लाख का इनामी साबिर को भी पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने इसी हफ्ते के शुरूआत में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया था। इसी क्रम में धूमनगंज पुलिस ने शनिवार की देर शाम मरियाडीह स्थित साबिर के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर भगोड़ा घोषित किया।
अतीक गैंग के शूटर साबिर के मोहल्ले में पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर मुनादी करवाई गयी कि उसको पनाह देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर नियत समय तक वह अदालत में सरेंडर नहीं करता है तो धारा 82 के तहत उसके घर कुर्की की कार्रवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में शबिर पर लाख रुपये का इनाम घोषित है। गौरतलब है कि उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े उसके घर के बाहर गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें उसके दो सरकारी सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र और संदीप की भी मौत हो गयी थी। हत्या में अतीक अहमद, भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल पर बम फेंकते हुए और रायफल से गालियां दागते जिन लोगों को देखा गया पुलिस ने उनकी शिनाख्त गुड्डू मुस्लिम और साबिर के रूप में किया है।
हत्या के मामले में मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन पर 50 हजार, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। अतीक अहमद और छोटे खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 13 अप्रैल को उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोपी में प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसी दौरान दोनो भाइयों को 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल में नियमित मेड़िकल जांच के लिए पुलिस की सुरक्षा घेरे में लाया गया था। तभी तीन युवकों ने मीडियाकर्मी के रूप में वहां पहुंचकर ताबडतोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों लवलेश तिवारी, मोहत उर्फ सनी सिंह और अरूण मौर्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। तीनो आरोपी प्रतापगढ़ जेल में बंद है।