नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को दस साल के कठोर कारावास के साथ-साथ पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में कोर्ट ने रात में पीड़िता के घर में घुसकर घटना को अंजाम देने पर अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 27 नवंबर 2021 को पीड़िता की ओर से मल्लीसेठी स्थित पटवारी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 नवंबर 2021 को वह ढाई वर्ष के बच्चे के साथ घर में अकेली थी। रात्रि नौ बजे भुवन चंद्र निवासी बेतालघाट जबरन घर में घुस गया। इस दौरान आरोपी ने जोर जबरदस्ती कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसने घटना की जानकारी अपने पति को दी।
न्यायालय को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ 11 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन तथ्यों को साबित करने के लिए सात गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों को सुनने व अभिलेखों को देखने के बाद न्यायाधीश सुजाता सिंह ने अभियुक्त को अलग-अलग मामलों में कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि दोषी भुवन चंद्र पर लगाए अर्थदंड से पीड़िता को 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर दिया जाए।