भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2000 रुपये के नोटों को वापस करने की अपनी 30 सितंबर की समय सीमा को अक्टूबर के अंत तक बढ़ा सकता है. इस डेवलपमेंट से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनीकंट्रोल को इसके बारे में जानकारी दी. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की तारीख को RBI कम से कम एक महीने के लिए बढ़ा देगा क्योंकि इसमें अनिवासी भारतीयों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले अन्य लोगों पर भी ध्यान रखना होगा.
बता दें, 19 मई को RBI ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया. इसने 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया. RBI द्वारा 2000 रुपये बदलने या जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक तय की गई है.
19 मई, 2023 को RBI की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा जनता के लिए 30 सितंबर, 2023 तक उपलब्ध होगी. 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंकों की शाखाओं में आम लोगों को दी जाएगी.
2 सितंबर को, RBI ने बताया कि 19 मई तक प्रचलन में रहे 2000 रुपये के 93 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं. प्रमुख बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रचलन से वापस आए 2000 रुपये मूल्यवर्ग के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87 प्रतिशत जमा के रूप में वापस आए हैं और शेष लगभग 13 प्रतिशत को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में बदल दिया गया है.
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी भी लगभग 240 अरब रुपये या 2.9 अरब डॉलर मूल्य के नोट प्रचलन में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि 3.56 ट्रिलियन रुपये का बड़ा हिस्सा बैंक में जमा हो चुका है, लेकिन 1 सितंबर तक 7 प्रतिशत नोट प्रचलन में थे.
गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए एक रकम तय की थी. जिसमें कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर एक साथ 20, 000 रुपये यानी 10 नोट बदल सकता था. इसके लिए बैंक में जाकर जरूरी फॉर्म भरकर अपनी जमा की गई रकम के मूल्य के दूसरे नोट ले सकता है.