*जालंधर नगर निगम की वार्डबंदी पर नहीं आया फैसला:अधिकारियों ने सिर्फ एक रिट का दिया जवाब, हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर तक टाली सुनवाई*
कोर्ट के बाहर खड़े कांग्रेस के पूर्व विधायक राजिंदर बेरी जालंधर कांग्रेस के पूर्व प्रधान बलराज ठाकुर
जालंधर नगर निगम की नई वार्डबंदी को लेकर विवाद पर दायर याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज भी याचिका पर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ पाया। कोर्ट में आज लोकल बॉडी विभाग के अधिकारियों ने सरकारी वकील के माध्यम से एक रिट का जवाब फाइल किया, लेकिन जो जवाब दिया वह स्पष्ट नहीं था। जिसपर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाने की बजाय सुनवाई 11 अक्टूबर को रख दी।
कोर्ट ने लोकल बॉडी विभाग के वकील को कहा है कि सभी दायर याचिकाओं का एक साथ जवाब कोर्ट में दिया जाए ताकि उन पर बहस हो सके। जालंधर के पूर्व कांग्रेस विधायक राजिंदर बेरी और पूर्व पार्षद बलराज ठाकुर ने कहा कि निगम के पास दायर सवालों के जवाब नहीं है। उन्होंने कहा निगम के अधिकारियों ने वार्डबंदी गलत तरीके से की है। इसके उन्हें परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे।
कोर्ट ने मांगा था 119 दर्ज आपत्तियों का रिकॉर्ड
नगर निगम की नई वार्डबंदी के विवाद के बाद अब चुनाव करवाने की प्रक्रिया भी लटक गई है। नई वार्डबंदी को लेकर 119 लोगों ने अपने आपत्तियां दर्ज करवाई थीं। कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने 119 आपत्तियों के साथ-साथ नई वार्डबंदी का सारा रिकॉर्ड भी नगर निगम के अधिकारियों से तलब किया था।
पूर्व विधायक बेरी और अन्य ने कर रखी है पटीशन दायर
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और जालंधर कांग्रेस के प्रधान राजिंदर बेरी और अन्य लोगों ने नगर निगम की नई वार्डबंदी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों ने उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद वह नए ड्राफ्ट में कमियों