चंडीगढ़। हरियाणा में उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाली छात्राओं का पांच प्रतिशत ब्याज माफ होगा। अगर बैंक 9.50 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण देता है तो महिला विकास निगम पांच प्रतिशत सब्सिडी देगा। यानी कि लाभार्थी छात्राओं को केवल 4.50 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि महिलाओं तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से “शिक्षा ऋण योजना” लागू की गई है। आमतौर पर सीमित साधनों, अत्यधिक फीस और बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वह व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए शिक्षा ऋण के भार को कम करने के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इन छात्राओं को मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि योजना के लिए हरियाणा निवासी छात्राएं एवं हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नी पात्र हैं जो देश और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आवेदन प्रपत्र के साथ बैंक का स्वीकृति पत्र, शैक्षणिक संस्था का पत्र, हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक स्टेटमेंट का विवरण आवश्यक है।
हरियाणा के बाहर अस्थाई रूप से रहने वाले कर्मचारियों के आश्रित यदि ऋण लेने की इच्छुक हैं तो वह बैंक से ऋण लेकर नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय में अपना केस भेज सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10 हजार 615 छात्राओं को 24 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है।