सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उलंघन कर रहे पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार…
अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हरिजन लिखकर अपमानित करने वालों पर कब होगी एफ आई आर दर्ज़
वरिष्ठ पत्रकार/ सामाजिक कार्यकर्ता ने थाना प्रभारी,उप निरीक्षक व उसकी टीम सहित सोशल मीडिया सेल प्रभारी के विरूद्ध की मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की मांग…
चित्रकूट. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन लिखने व हरिजन कहने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उलंघन करते हुए पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा कार्य किया जा रहा है l
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल के मार्ग दर्शन में उप निरीक्षक परशुराम यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र भुलुक्कू निवासी दरसेंडा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01किलो 200ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया l
सबसे ज्यादा निंदनीय बात यह है कि अवैध गांजे के साथ पकड़े गए अभियुक्त सुनील के पिता भुलुक्कू के नाम के आगे हरिजन शब्द का उपयोग करके प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें थाना प्रभारी व उप निरीक्षक सहित प्रेस विज्ञप्ति को सोशल मीडिया माध्यम से सोशल मीडिया सेल ग्रुप में भेजने वाले सोशल मीडिया सेल प्रभारी भी पूर्णतया दोषी हैं l
एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हरिजन लिखकर अपमानित करने वाले मामले में वरिष्ठ पत्रकार/सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह राणा ने कड़ी आपत्ति जताई है शासन प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारों को X नेटवर्क के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है व अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हरिजन लिखकर अपमानित करने वाले थाना प्रभारी पहाड़ी श्याम प्रताप पटेल, उप निरीक्षक परशुराम यादव व उनकी टीम सहित सोशल मीडिया सेल प्रभारी के विरुद्ध एससी/ एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर)(एस)(यू) व आईपीसी की धारा 295A व 505 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है