इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या बलात्कार मामले में पीड़िता द्वारा गर्भपात कराए गए भ्रूण की डीएनए रिपोर्ट शनिवार को तलब की. पीठ ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख़ मुक़र्रर की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने आरोपी मुईद अहमद (71) की जमानत याचिका पर पारित किया. आरोपी ने दावा किया कि उसे राजनीतिक कारणों से मामले में फंसाया गया है और उसे कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है.
डीएनए जांच के लिए भेजा सैंपल
याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने दलील दी कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है तथा पीड़िता नाबालिग है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई और गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया है.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डीएनए जांच की रिपोर्ट तलब की. उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलात्कार के मामले में 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पुरा कलंदर क्षेत्र से बेकरी मालिक मुईद और उसके कर्मचारी को गिरफ्तार किया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया था कि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं.
दो आरोपियों का डीएनए टेस्ट
बता दें कि अयोध्या रेप कांड में मुख्य आरोपी मोईद खान का और राजू खान का 6 अगस्त को डीएनए सैंपल लिया गया था. इस सैंपल को पीड़िता से लिए गए सैंपल से मिलाया जाएगा. वहीं अयोध्या जिले के सीएमओ संजय जैन ने कहा जो दोषी है और जेल में निरुद्ध है. उनके डीएनए सैंपल लेने के लिए मुझे डॉक्टर को एलाट करने का निर्देश मिला था. मैंने इससे संबंधित एक डॉक्टर से उनकी सैंपलिंग करवा दी है.
अयोध्या की जेल में बंद हैं आरोपी
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी. अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में दोनों आरोपी इन दिनों अयोध्या की जेल में बंद हैं. पुलिस अब दोनों आरोपियों मोईद खान और राजू का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले चुकी है. डीएनए एफएसएल रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाएगी.