उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यमंत्री, डीएम व ईओ को भेजा ज्ञापन
ललितपुर। नगर पालिका के गजट एवं अधिसूचना जो कि शासन द्वारा कराये गये हैं का पालन कराये जाने समेत कई समस्याओं को लेकर गुरूवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश चेयरमेन महेन्द्र जैन मयूर के नेतृत्व में राज्यमंत्री, जिलाधिकारी व नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वकर की अनावासिक दरों को पांच गुना के स्थान पर अधिकतम एक गुना दो गुना, तीन गुना कराकर बिल जारी कराये जाने की मांग उठायी गयी है। व्यापारियों ने ज्ञापन में आगे बताया कि 1 अप्रैल 2013 से नगर पालिका द्वारा स्वकर लागू किया जा चुका है। आपत्तियों के समाधान न होने अनावासिक के सम्बन्ध में मात्र एक स्लेब 5 गुना बनाये जावे के चलते प्रक्रिया विवादित हुई पालिका द्वारा 2014- 15 में स्वकर की सवे प्रक्रिया अलीगढ़ की जॉनटेक प्राईवेट कम्पनी द्वारा शुरू की गयी। 29 दिसम्बर 2017 निवर्तमान वोर्ड की प्रथम मीटिंग में बोर्ड प्रस्ताव 6 के द्वारा सर्वे प्रक्रिया की अधिप्रमाणीकरण किया गया। पालिका द्वारा नगर के आवासीय एवं अनावासिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को वर्ष 2014-15 से स्वकर लेने हेतु बिल जारी किये गये जबकि पालिका को स्वकर सर्वे प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पालिका अधिनियम की धारा 145 के अनुसार 1 जनवरी 2018 से स्वकर वसूल कर पाने का अधिकार था। विवादों का समाधान न हो पाने के कारण जिला उघोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल (रजि.) ने उच्च न्यायालय की शरण ली तथा इसके साथ ही दो अन्य रिट याचिकायें व्यापारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दाख्लि की गयी और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से जबरन वसूली पर रोक लगा दी और आज भी रिट याचिका संख्या 694/2021 एवं अन्य दो याचिकायें लम्बित है और जबरन वसूली न करने का आदेश आज भी प्रभावी है। बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग में शासनादेश संख्या 2191 दिनंाक 18 नवम्बर 2019 के द्वारा प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं नगर पंचायतों को दिशा निर्देश जारी करते हुए शासनादेश के तदनुरूप अनावासिक के संबंध में स्लैव बनाते हुए क्रमश: एक गुना से लेकर 3 गुना तक के स्लैव बनाकर कार्य करने के निर्देश जारी किये। किन्तु निवर्तमान वोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही अमल में नही लायी गयी। वर्तमान वोर्ड के द्वारा शासनादेश के अनुपालन में क्रमश: एक गुना से लेकर तीन गुना तक के स्लैव बना दिये है किन्तु उसका अनुपालन पालिका द्वारा अभी तक नही कराया गया है। उत्तर प्रदेश शासनादेश के क्रम में असाधारण गजट संख्या 912 दिनांक 28 जून 2024 जारी करते हुये कराये गये गजट के अनुसार पालिकाओ नगर पंचायतों में सुधार करके कार्य करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अभी तक नगर पालिका परिषद ललितपुर द्वारा इसका पालन नही किया गया है। इस दौरान प्रदेश चेयरमैन महेंद्र जैन मयूर, जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, नगरध्यक्ष महेश जैन, प्रदेश मंत्री नवीन सिंघई, प्रदेश संगठन मंत्री अशोक अनौरा, नगर महामंत्री पंकज जैन, प्रीतम सराफ, अभय जैन एड., अनिल जैन, राजीव पटवारी, मनोज, अवध बिहारी, सतीश जैन, संजय नायक, ज्ञान प्रकाश खंडेलवाल, राजीव सुडेले, धर्मेंद्र जैन, अमित विश्वरी, वीरेंद्र जैन, संजीव जैन, नीलेष जैन, अंकित सतभैया, रोहित जैन, दीपक चौधरी, विषाल जैन, राजवीर सिंह, मयंक, रामप्रकाश साहू, स्वप्निल सराफ, सुनील जैन, पार्षद आलोक मयूर, उदयभान सिंह, उपेंद्र जैन, आकाश जैन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।