मथुरा के बिल्डर शंकर सेठ को कोर्ट से जमानत मिल गई है. वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित डालमिया बाग में हरे पेड़ काटने के आरोप में जेल में बंद शंकर सेठ को 30 दिन बाद जिला जल के न्यायालय से जमानत मिल गई है. उन्हें एक—एक लाख के दो जमानत दाखिल करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं. बता दें कि 23 अक्टूबर को कोर्अ ने शंकर सेठ की अंतरिम जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया था.
ये है मामला
18 सितंबर की रात डालमिया बाग में 454 हरे पेड़ों को काट दिया गया था. यहां कॉलोनी बसाई जा रही थी. इस मामले में वन विभाग ने बाग के स्वामी डालमिया एंड संस, बिल्डर शंकर सेठ, नारायण प्रसाद डालमिया, श्रीचंद्र कुमार धानुका, मृगांक धानुका, अनुणा धानुका समेत मजदूर, बिल्डर व जेसीबी चालक व उनके स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. 23 सितंबर को पुलिस ने शंकर सेठ को अरेस्ट कर लिया था और कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने बिल्डर सहित सभी को अंतरिम जमानत दी गई.
23 अक्टूबर को भेजा गया जेल
इधर वन विभाग की मजबूत पैरवी पर 23 अक्टूबर को सभी की अंतरिम जमानत निरस्त कर दी जिसके बाद कोर्ट में मौजूद शंकर सेठ सहित सभी 31 आरोपियों को जेल भेज दिया गया. इनमें 11 आरोपी फरार हैं और इनके खिलाफ गैर जमानत वांरट जारी किए गए. तब से शंकर सेठ व अन्य 30 आरोपी जेल में बंद थे. आज जिला जज आशीष गर्ग की कोर्ट में देर शाम शंकर सेठ को जमानत मिल गई.