महिला ने सीजेएम न्यायालय में पेश किया दावा
सीजेएम न्यायालय में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को मामला दर्ज कर विवेचना के जारी किये निर्देश




ललितपुर। शहर के मोहल्ला छत्रसालपुरा निवासी आरती जैन ने सीजेएम न्यायालय में वाद दायर करते हुये बताया कि विगत 1 मई 2022 को मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी अंतर्गत थाना पृथ्वीपुर में टेहरका रोड बालचंद्र के मकान के बगल में रहने वाले उसके जेठ अरूण कुमार जैन पुत्र रमेशचंद्र जैन उसके घर आये और पीडि़ता के भाई अनूप जैन से 6.50 लाख रुपये आवश्यकता बतायी। आरोप है कि पीडि़ता ने जेठ की बातों में आकर उक्त रुपये नकद काशीराम कालोनी ललितपुर निवासी माधव पुत्र जगदीश, मोहल्ला तालाबपुरा व हाल छत्रसालपुरा निवासी अनिल कुमार जैन पुत्र रमेश कुमार जैन और लक्ष्मीपुरा मोहल्ला निवासी मनोज कुमार सोनी पुत्र चम्पालाल सोनी के समक्ष अरूण कुमार जैन को दिये थे, जिसका 50 रुपये के स्टाम्प नं. 806537 जो कि वह पृथ्वीपुर म.प्र. से लाये थे पर अपने हस्तलेख से इकरार भी लिखा था। पीडि़ता ने बड़ा आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति द्वारा इकरार नामा पर ओवर राईटिंग करते हुये उसके मकान को लिख दिया। बताया कि जब पीडि़ता के भाई ने रुपये वापस मांगे तो अरूण कुमार जैन ने हीला-हवाली की। इतना ही नहीं अरूण जैन द्वारा किये गये इकरार नामा जो कि अरूण जैन ने बालचंद्र पुत्र हीरालाल जैन द्वारा निवाड़ी के कुलुवा निवासी वीर बहादुर पुत्र रामदीन राय को विक्रय करने के सम्बन्ध में बताया। इकरार में मकान/ प्लाट की चौहद्दी भी बतायी गयी। पीडि़ता का आरोप है कि उक्त इकरारनामा में धोखाधड़ी करते हुये रुपये वापस मांगने पर 21 जून 2024 को अरूण जैन ने ललितपुर आकर माधव, अनिल व मनोज के सामने इकरारनामा व एक शपथ पत्र लिखकर दिया। आगे बताया कि 3 सितम्बर 2024 को शाम 4 बजे अरूण जैन से जब पीडि़ता के भाई ने रुपया वापस मांगा तो अरूण जैन ने रुपया हड़प लेने की बात कहते हुये फोन काट दिया। मामले की शिकायत पुलिस अध्ीाक्षक ललितपुर को शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी। मामले में जो भी रिपोर्ट पुलिस द्वारा लगायी गयी है, उससे न्यायालय संतुष्ट नहीं हुयी और न्यायालय ने 5 दिसम्बर 2024 को मामले में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करते हुये उचित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू करने के निर्देश जारी किये हैं।
