खनिज एवं जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही।




ब्यूरो बांदा
बांदा -जिलाधिकारी बाँदा द्वारा जनपद में बालू/मोरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की जांच हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच / माप की गई।
1. तहसील पैलानी स्थित ग्राम-खपटिहां कलां के गाटा सं0-62 व 63/1 रकबा 42.00
एकड़,जो Suddhatam Enterprises मनोज कुमार मिश्रा पुत्र श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा,गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में स्वीकृत है,की संयुक्त जांच
खान निरीक्षक बांदा,खान अधिकारी बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर,डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत 3,619.50 घन मी0 बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन तथा खनन अनुज्ञा क्षेत्र से बाहर कुल 731 घन मी0 बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन तथा नदी की जलधारा जलधारा को अस्थाई रूप से अवरूद्ध किया जाना पाया गया है । अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू०39,65,450/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये अग्रिम आदेशो तक खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया ।
2.तहसील पैलानी स्थित ग्राम-साड़ीखादर के गाट सं0 – 73 / 1, 73 / 2, 77 / 1, 77 / 7,
89, 101/1 व 102/1 कुल रकबा 26.62 हे0, जो न्यू यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि०
निदेशक हिमांशु मीणा पुत्र आर०एल० मीणा निवासी-नीदड,हर्मादा जयपुर
(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत है,की संयुक्त जांच खान निरीक्षक बांदा,खान अधिकारी
बांदा, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर,डिप्टी कलेक्टर बांदा व अपर जिलाधिकारी न्यायिक बांदा द्वारा दिनांक 26.12.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1605.50 घन मी० बालू / मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0
14,44,950/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
