ब्यूरो चित्रकूट




चित्रकूट। उप जिलाधिकारी राजापुर आलोक सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के निर्देश पर एग्रीस्टैग (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान चलाकर पूर्ण कराने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा 31 जनवरी, 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान चलाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण फार्मर रजिस्ट्री कार्य को तेज गति से पूर्ण कराने हेतु सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि सभी जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) प्रतिदिन सुबह 05 बजे से अपरान्ह 12 बजे एवं शाम 05 बजे से रात्रि 12 बजे तक खोलकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराया जाये,इसके लिए आवश्यक है कि सभी जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) अपना कम्प्यूटर / लैपटॉप मय नेटवर्क एवं थम्प इम्प्रेशन डिवाइस के साथ तैयार रखे तथा स्वयं उपस्थित रहकर फार्मर रजिस्ट्री कार्य में पूर्ण योगदान दें।प्रत्येक जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अवश्य किया जाये। इससे कम फार्मर रजिस्ट्री कार्य होने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा,प्रत्येक जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) पर जनपद स्तर से तैनात लेखपाल / कृषि विभाग / विकास विभाग के कार्मिक फार्मर रजिस्ट्री कार्य में सहयोग नहीं देते हैं तो तहसील फार्मर रजिस्ट्री ग्रुप के माध्यम से या अन्य माध्यम से जिला प्रभारी जन सुविधा केन्द्र (सी०एस०सी०) या सीधे अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर सकते हैं,जन सुविधा केन्द्रों तक किसानों को ले जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित तैनात कार्मिक की होगी। इसके लिए जन सुविधा केन्द्र संचालक आवश्यक सहयोग देगा,यदि जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा फार्मर रजिस्ट्री से सम्बन्धी कार्य नहीं किया जाता है या लापरवाही की जाती है तो इसके लिए कठोर कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आवश्यकतानुसार जन सुविधा केन्द्र भी बन्द कराया जा सकता है। उक्त के साथ-साथ जन सुविधा केन्द्र संचालक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं कार्य में सहयोग न करने के आरोप में एफ०आई०आर० (प्रथम सूचना रिपोर्ट) भी करायी जा सकती है।
