नई दिल्ली: पर्ल्स यानी पीएसीएल इंडिया लिमिटेड (PACL) के इनवेस्टर्स के लिए जरूरी खबर है। पांच दिन तक उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कहा है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण पीएसीएल निवेशकों के लिए ‘रिफंड पोर्टल’ पांच दिन तक ‘ठप’ रहेगा। यह समिति ही पीएसीएल निवेशकों की उनका पैसा वापस लौटाने की प्रक्रिया देख रही है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों की पुष्टि करने के बाद संपत्तियों के निपटान के जरिये उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया देख रही है। समिति कई चरणों में रिफंड की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुकी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने इस समिति का गठन किया था।