*प्रेम प्रसंग में लड़की की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज*
ब्यूरो
संत कबीर नगर 20 मई। उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद तहसील अंतर्गत प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या के आरोपी शिशुपाल गौतम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने मामले का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अर्जी निरस्त कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के देवडाड निवासी राम भवन ने थाना खलीलाबाद में तहरीर दी थी कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री सोनी, जो बारहवीं तक पढ़ी थी, का गांव के ही शिशुपाल गौतम पुत्र सदानंद से पिछले दो-तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों द्वारा कई बार मना करने के बावजूद दोनों का संपर्क बना रहा।
करीब सात माह पहले सोनी की शादी तय कर दी गई थी, जिसकी जानकारी शिशुपाल को भी हो गई थी। इसके बाद से वह सोनी को धमकाने लगा और संबंध बनाए रखने का दबाव डालता रहा। 29 नवंबर 2023 को शाम 6 से 7 बजे के बीच सोनी घर से अचानक लापता हो गई। परिजन ने अगल-बगल तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। अगले दिन 30 नवंबर को परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
5 दिसंबर को गांव के ही एक व्यक्ति ने पुराने खपरैल मकान से बदबू आने पर जब देखा तो वहां सोनी का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की। शक के आधार पर शिशुपाल पर हत्या का आरोप लगाया गया, क्योंकि वह उसी दिन से घर से गायब था।
मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने विरोध करते हुए कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आरोपी को जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।





