ग्वालियर: ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की कोर्ट ने मुरैना के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को दो साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उनकी पत्नी शीला देवी और एक अन्य कृष्ण गोपाल चौरसिया को भी दोषी माना गया है। तीनों ही दोषियों को 10-10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
ये है पूरा मामला
मामला करीब 10 साल पहले का है। ग्वालियर के महाराजपुरा क्षेत्र में करीब 16 सौ वर्ग फुट के एक प्लॉट का सौदा जौरा के रहने वाले पीएल शाक्य ने अजब सिंह कुशवाह से किया था। इसके एवज में विधायक ने पीएल शाक्य से 7.43 लाख रुपए भी वसूले थे। जब खरीददार शाक्य वहां निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि यह जमीन सरकारी है और इस प्लॉट को पहले भी एक बार बेचा जा चुका है। फरियादी शाक्य ने जब अपने पैसे अजब सिंह कुशवाह से वापस मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसका यह भी आरोप था कि दलित समाज के होने के चलते उसे आरोपियों ने जातिसूचक गंदी-गंदी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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