भारतपे ने अपने पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर की पत्नी और पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। मिंट ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। BharatPe के बोर्ड ने फंड की हेराफेरी के कारण अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी दोनों को बाहर कर दिया गया था जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है।
80 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी
मिंट
की रिपोर्ट में मामले से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि
भारतपे के बोर्ड की जांच अब पूरी हो गई है। ऑडिट हो गया है, और पूरी
रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट के आधार पर, भारतपे ने 80 करोड़ रुपए से
ज्यादा की धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता
(IPC) की धारा 420 धोखाधड़ी से जुड़ी है। अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल तक
की कैद और जुर्माना है।
ग्रोवर को SIAC से मिली थी हार
इससे
पहले ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में केस दायर
किया था। ग्रोवर ने दावा किया था कि उनके खिलाफ BharatPe की जांच अवैध है।
ग्रोवर का प्रतिनिधित्व करंजावाला एंड कंपनी ने किया गया था, जबकि वरिष्ठ
वकील अभिषेक सिंघवी ने भारतपे का प्रतिनिधित्व किया था। SIAC के फैसले के
दस दिन बाद, ग्रोवर को BharatPe के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया था।