हमीरपुर ब्यूरो :–
जनपद के बिंवार कस्बा/थाना निवासी सलमान पुत्र सैय्यद खां को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 36 हजार रुपयों की सजा जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।आरोपी के खिलाफ बीते साल 17 अगस्त 2023 में धारा 458,376 का मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियुक्त द्वारा वादिनी को रात्रि में नल से पानी भरते समय पीछे से पकड़ लेना एवं मुंह दबाकर बगल में खाली पड़े मकान में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप साबित हुआ है।




