मारपीट और अपहरण से दुखी होकर आत्महत्या करने के आरोप में मारपीट करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
पीथमपुर (जमीला बी) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर तीन (बगदून) पीथमपुर थाने के अंतर्गत 23 जुलाई 2023 को कौशकी होटल के थोडा आगे बगदून रोड पर मृतक राजेश रघुवशी रोड किनारे खड़ा हुआ था। तभी आरोपी जुबैर व उत्तके तीन साथी बाल अपचारी स्कार्पियो गाडी से आए थे राजेश ने उन्हें बोला गाडी ठीक से चलाया करो इस बात पर से गाड़ी में बैठे जुबैर व तीनो बाल अपचारी गाड़ी से उतरे और राजेश के साथ बेसबॉल डंडे से पटक पटक कर मारपीट करना शुरू कर दिया। चारो ने जबरदस्ती राजेश को गाड़ी में डालकर उनके घर तरफ ले गए फिर से मारपीट कर राजेश को गाडी से उतार दिया। मारपीट व अपहरण कर ले जाने से राजेश शारीरिक मानसिक रूप से क्षुब्ध व प्रताड़ित होकर अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीथमपुर पुलिस द्वारा उपनिरीक्षक हिना जोशी व स.उ.नि. श्रवणसिंह परिहार द्वारा प्रकरण की विवेचना कर आरोपी जुबैर पिता गम्मू निवासी पाला रोड बदनावर व तीन बाल अपचारी व कमलाबाई के विरूद्ध अपराध क. 461/23 अपराध धारा 323, 365, 306, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विचारण हेतु धार न्यायालय में प्रस्तुत किया।प्रकरण का विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय धार (रेखा आर. चन्द्रवंशी साहब) के न्यायालय में चला होकर अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा प्रकरण में 13 साक्षीयों के कथन न्यायालय में करवाए गए प्रकरण में मौके की गवाह एवं पी.एम. कर्ता डॉक्टर द्वारा मृतक को डंडे से आई चोट व सीसीटीवी फुटेज में आरोपीगण द्वारा मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा गया। प्रकरण समग्र साक्ष्य के आधार घटना की पुष्टि पाते हुए इस आधार पर कि मृतक राजेश मारपीट व अपहरण की घटना से इतना मानसिक रूप से प्रताडित हुआ कि उसने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। न्यायालय द्वारा आरोपी जुबैर पिता गम्मू खा उम्र 35 वर्ष निवासी पाल रोड बदनावर धारा 323 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रू. का अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 5 हजार रू. का अर्थदंड तथा धारा 306 भादवि ने 10 वर्ष का सश्रम का कारावास व 10 हजार रु का अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड का राशि में से प्रतिकर स्वरूप मृतक के परिजन को दिलाया जाने का आदेश दिया गया। आरोपी कमलाबाई को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त शासकीय लोकअभियोजक धार द्वारा पैरवी की गई। उपरोक्त जानकारी पीथमपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने दी ।
![](https://charchaaajki.in/wp-content/uploads/2024/12/Capture-design.jpg)
![](https://charchaaajki.in/wp-content/uploads/2025/02/img-20250213-wa01288297541061204118748.jpg)
![](https://charchaaajki.in/wp-content/uploads/2025/02/img-20250213-wa01276805990237014849194.jpg)