महिला की तहरीर पर दो लोगों पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
ललितपुर। हस्ताक्षरित चैक व स्टाम्प देकर अस्सी हजार रुपये उधार लेकर कुछ समय पश्चात सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया। बावजूद इसके अब रुपये देने वाले युवक पर 1.30 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग किये जाने और विरोध करने पर हस्ताक्षरित चैक व स्टाम्प वापस न करते हुये गालियां देकर मारपीट पर आमादा होने और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण को लेकर महिला की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
शहर के मोहल्ला गोविन्दनगर निवासी मुबीना पत्नी स्व.वाहिद मंसूरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्र समीर मंसूरी ने तालाबपुरा गेट के सामने रहने वाले सुनील साहू उर्फ छोटे साहू पुत्र श्यामलाल से इसी वर्ष के माह मार्च में 80 हजार रुपये उधार लिये थे। उधार रुपये लेने के एवज में उसके पुत्र समीर ने सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक शाखा ललितपुर के दो चैक व 100 रुपये का स्टाम्प हस्ताक्षरित करते हुये दिया था। मुबीना के मुताबिक उसके पुत्र समीर ने सुनील साहू को पांच किश्तों में 80 हजार रुपये लौटा दिये हैं। बावजूद इसके अब सुनील साहू उसके पुत्र समीर के नाम से दिये चैक व स्टाम्प वापस न करते हुये 1.30 लाख रुपये की अतिरिक्त अवैध वसूली की मांग कर रहा है। आरोप है कि सुनील साहू कई बार रात 12 बजे उसके घर आकर उसके व उसके पुत्र के साथ गालियां देते हुये मारपीट कर चुका है और 1.30 लाख रुपये की मांग करते हुये चैक व स्टाम्प वापस न करने की धमकी देता है। बताया कि 13 सितम्बर की रात करीब 12 बजे वह अपने घर पर थी और उसके पुत्र समीर मंसूरी व अरमान मंसूरी घर के बाहर रोड पर सजावट करने गये थे। तभी मौका पाकर सुनील साहू ने अपने साथी आजादपुरा शिशु मंदिर के पीछे रहने वाले आदर्श गुप्ता पुत्र प्रदीप कुमार गुप्ता के साथ एकराय होकर उसके दरवाजों में लात मारी और दरबाजा खोलने पर 1.30 लाख रुपये मांगते हुये अभद्रता की और गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी दी। महिला ने बताया कि उक्त व्यक्ति आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिससे उसे व उसके परिजनों को जानमाल का खतरा बना हुआ है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने सुनील साहू उर्फ छोटे व आदर्श गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 308 (2), 115 (2), 352, 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।