ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में चल रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वाराणसी कोर्ट ने एएसआई (ASI) के प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया. अब एएसआई को 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होगा. आज गुरुवार (2 नवंबर) को वाराणसी ज्ञानवापी मामले में अहम सुनवाई हुई, जिसमें ASI सर्वे की अवधि को बढ़ाने के लिए ASI की तरफ से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया.
अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि मौखिक रूप से एएसआई सर्वे रिपोर्ट को 17 नवंबर तक पेश करने के लिए जिला न्यायालय नें निर्देशित किया है. वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे हैं सोहनलाल आर्य ने भी बातचीत में कहा कि न्यायालय द्वारा 17 नवंबर तक ASI रिपोर्ट मौखिक रूप से पेश करने को कहा गया है. हम इस फैसले का सम्मान करते हैं. वहीं केन्द्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा है कि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा कर लिया है.
एएसआई ने चार हफ्ते का और मांगा था समय
बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट एएसआई को इससे पहले छह अक्टूबर तक देनी थी. हालांकि बाद में उसे तीन नवंबर तक इसे जमा करने के निर्देश दिये गये थे. वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था. हालांकि 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा. इसके बाद एएसआई ने सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का और समय मांगा था. वहीं कोर्ट ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया था.