बैंक लॉकर सुविधा के जरिए ग्राहक अपने कीमती सामान, दस्तावेज रखते हैं. 31 दिसंबर 2022 से आरबीआई के नए लॉकर संबंधी नियम लागू होने जा रहे हैं. ग्राहकों को जनवरी 2023 से पहले लॉकर एग्रीमेंट हासिल करना होगा. इस एग्रीमेंट पर साइन भी करना है. वहीं, बैंकों को यह पक्का करना होगा कि ग्राहक ने नए लॉकर नियमों के तहत एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या नहीं.
पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को नए लॉकर नियमों के संबंध में मैजेज भेजकर सचेत कर रहा है. पीएनबी ने अपने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है. बैंक ने कहा है कि कृपया सुनिश्चित करें कि अगर इसे पहले साइन नहीं किया है तो समय रहते सभी ग्राहक इस काम को कर लें. क्योंकि, 1 जनवरी 2023 से नए लॉकर नियम प्रभावी होंगे.
बैंक लॉकर एग्रीमेंट का रिन्यूवल
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी. बैंक 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर एग्रीमेंट का रिन्यूवल करेंगे.