नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह को हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता- हाईकोर्ट
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। इससे पहले 19 अक्टूबर को संजय सिंह की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने पुरजोर विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि संजय सिंह के विरुद्ध स्पष्ट रूप से मामला बनता है।
ईडी ने संजय सिंह की याचिका का किया था विरोध
ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि संजय सिंह को कानून का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एएसजी एसवी राजू ने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने की संजय सिंह की तरफ से पेश की गइ दलील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह एक धोखाधड़ी थी और जब मनी लांड्रिंग का अपराध बनता है तो दुर्भावना अप्रासंगिक है।
4 अक्टूबर को संजय सिंह की हुई थी गिरफ्तारी
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का रुख किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।