दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में हुए चर्चित गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में छह आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 अगस्त को सूचीबद्ध किया है।
इससे पहले टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में जेल के तीन कैदियों ने अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया। 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या तिहाड़ जेल में कर दी गई थी। इस मामले में छह आरोपी 12 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। गवाही के लिए तीन कैदियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। जांच अधिकारी ने टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में तीन कैदियों के बयान दर्ज कराने को लेकर याचिका लगाई थी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने इसकी इजाजत दी थी जिसके बाद तीन अलग-अलग जजों के पास बयान दर्ज किये गये। इससे पहले अदालत ने 29 मई को टिल्लू की हत्या के 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों योगेश उर्फ टुंडा, दीपक डबास उर्फ तीतर, रियाज खान, राजेश कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अता उर रहमान को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इन सभी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश भी जेल प्रशासन को दिये थे।
2 मई को हुई थी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या
टिल्लू ताजपुरिया की 2 मई को हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप कथित तौर पर गौगी गैंग के दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेश और रियाज खान पर लगा है। साथ ही सोशल मीडिया पर तिहाड़ जेल का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसमें ऐसा दिख रहा था कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर सुरक्षाकर्मियों के सामने उस वक्त भी हमला किया गया था, जब वे उसे चाकू मारने के बाद ले जा रहे थे।