फिरोजाबाद : जिले में 49 साल पहले एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गुरुवार को अदालत ने हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी. इस समय दोषी की उम्र 80 साल है.
14 सितंबर 1974 को महिला की गोली मारकर की थी हत्या : अभियोजन पक्ष के अनुसार नारखी निवासी महेंद्र सिंह ने 14 सितंबर 1974 को राम बेटी की गांव की ही एक महिला कहने पर उसके पति की राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी. राम बेटी की पुत्री मीरा देवी ने महेंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. उस समय नारखी आगरा का हिस्सा था. काफी समय तक केस आगरा न्यायालय में विचाराधीन रहा. कुछ समय पूर्व मुकदमा स्थानांतरित होकर फिरोजाबाद न्यायालय में आया. जहां मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत में हुई.
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने महेंद्र को माना दोषी : अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी श्रीनरायन शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाही दी गई. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने महेंद्र सिंह को दोषी माना.न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस समय दोषी महेंद्र की उम्र 80 वर्ष है.