पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है. कल 30 मई को इस मामले में कोर्ट का फैसला आने की पूरी उम्मीद है. कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी का बड़ा बयान आया है. वीरेन्द्र सिंह भंडारी ने कोर्ट से भावुक अपील करते हुए कहा कि ”मेरे जीते जी मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले”.




वीरेन्द्र भंडारी ने कहा कि जिन तीन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा है, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए. 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आने वाला है. इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जीते जी उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा हो.
वीरेन्द्र भंडारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, वो बस मौत के बदले मौत चाहते हैं. तीनों आरोपियों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए. वीरेन्द्र भंडारी का आरोप है कि इस केस में सरकार वीआईपी का नाम छुपाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है.
जानिए पूरा मामला: बता दें कि पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी उसी इलाके में स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. आरोप है कि वनंतरा रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव बनाया था, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया था. आरोपी है कि इसी वजह से वो अपनी नौकरी भी छोड़ने वाली थी.
आरोप है कि पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता भंडारी नौकरी छोड़ने के बाद उसका भंड़ाफोड़ देगी. इसीलिए पुलकित आर्य 18 सितंबर 2022 की रात को किसी बहाने से अंकिता भंडारी को वनंतरा रिज़ॉर्ट से बाहर ले गया और चीला नहर में धक्का देकर उसे मार दिया.
आरोप है कि हत्या के बाद पुलकित आर्य ने अंकिता के परिजनों को भी गुमराह किया. करीब एक हफ्ते बाद अंकिता की लाश चीला नहर से मिली थी. इस मामले में पुलिस ने रिज़ॉर्ट के दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था.
सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है. जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस भी हो चुकी है. इस पूरे केस में कुल 97 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में बयान दर्ज कराए. आरोपियों पर विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा है. उम्मीद है कि कल 30 मई को इस केस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट कोटद्वार अपना फैसला सुनाएगा.
