दो को प्रत्येक माह थाने में हाजिर होने के निर्देश
हमीरपुर ब्यूरो :– जनपद को अपराध एवं भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जिलाधिकारी श्री घनश्याम मीना ने शिकंजा कसते हुए गुरुवार के दिन तीन लोगों को जिला बदर तथा दो लोगों को प्रत्येक माह थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
इस क्रम में जिलाधिकारी ने जनपद के आपराधिक किस्म के तीन व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की सुसंगत धाराओ के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर की कार्रवाई की है। इन ताबड़तोड़ कार्यवाहियों को देखते हुए जनपद के अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिन तीन व्यक्तियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है उसमें से हनीफ अहमद पुत्र मान खां निवासी जराखर थाना मझगवां , महेश पुत्र रामस्वरूप निवासी मझगवां , पुष्पेंद्र सिंह पुत्र हाकिम सिंह निवासी सुरौली थाना सुमेरपुर शामिल है।
जिला बदर किए गए इन तीनो लोगों को जिलाधिकारी ने 6 माह के लिए जनपद हमीरपुर से निष्कासित किया है तथा आदेश दिए हैं कि निष्कासन की अवधि में वह जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश न करें। जनपद से बाहर जहां वह निवास करेगे वहां का पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं वहां के थाने को देगे। वहां पर किसी प्रकार शस्त्र / हथियार लेकर नहीं चलेगे। आदेश का अनुपालन करने के लिए एक एक लाख रुपए की दो प्रतिभूतियों एवं इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करना होगा। उन्होंने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित प्रभारी निरीक्षक को अनुपालनार्थ प्रेषित की है। जिलाधिकारी ने इन तीनो प्रकरण में पाया कि इन सभी की गतिविधियां समाज के लिए हानिकारक हैं तथा उनकी ख्याति दुःसाहसी एवं समुदाय के लिए खतरनाक प्रवृत्ति की हैं।
उक्त के अलावा जिलाधिकारी ने कमलेश सविता पुत्र रामकुमार सविता निवासी चंद्पुरवा बुजुर्ग थाना सुमेरपुर व सचिन यादव उर्फ सच्चू पुत्र जय सिंह निवासी लुधियातपुरा राठ पर कार्रवाई करते हुए इन्हें प्रत्येक माह अपने संबंधित थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिये हैं।