रायपुर। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्वाचन कार्यालय के निर्देशों के बाद प्रदेशभर में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वाल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई हैं। अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने इन संपत्तियों से 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई हैं।
सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने को कहा गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं।
बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई
कार्रवाई के अंतर्गत बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। बालोद में 13,578, रायपुर में 12,038 और दुर्ग में 11,039 प्रकरण दर्ज किए गए। सबसे कम मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में 373, कोरिया में 615 और नारायणपुर में 634 मामले दर्ज किए गए।
अन्य जिलों में प्रकरण
सुकमा 1,478
रियाबंद 5,200
बेमेतरा 2,913
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1,223
बालोद 13,578
जशपुर 2,461
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 373
सरगुजा में 9,881
बलौदाबाजार-भाटापारा 7,977
रायगढ़ 6,052
सूरजपुर 2,172
कांकेर 2016
बिलासपुर 4305
दंतेवाड़ा 491
महासमुंद 6,336
जांजगीर-चांपा 4,634
बस्तर 488
कोरबा 9,106
कोंडागांव 9,262
कबीरधाम 1,468
बीजापुर 642
सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1401
राजनांदगांव 1350
बलरामपुर-रामानुजगंज 7,432
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,384
कोरिया 615, नारायणपुर 634
मुंगेली 7,789
सक्ती 5,245
धमतरी 5,464
और रायपुर 12,038 संपत्तियों से वाल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई।