नई दिल्ली: सपा नेता और पूर्व सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam Khan) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। अब्दुल्ला आजम की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सुप्रीम से मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि है कि रामपुर की स्वार (Rampur Swar Seat) विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम इस याचिका के परिणाम के अधीन होंगे। इस सीट पर 10 मई को चुनाव होने वाले हैं।
जिस मामले में सजा सुनाई गई है वह 15 साल पहले, 29 जनवरी 2008 का है। उस दिन मुरादाबाद के छजलैट थाने में पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस के अनुसार, आजम खान की कार को भी चेकिंग के लिए रोका गया। इस पूरे मामले से नाराज होकर सपा नेता आजम खान ने सड़क पर धरना दिया। आजम खाने के साथ कई दूसरे सपा नेता भी धरने में शामिल हुए। पुलिस ने इस मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कई दूसरे नेताओं को नामजद किया था।