मुरैना
मध्य प्रदेश के चम्बल अंचल में बंदूकों के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब अगर शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) की गई तो दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता व बैंक्वेट हॉल या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
मुरैना जिला कलेक्टर ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर एडीएम नरोत्तम भार्गव और एएसपी रायसिंह नरवरिया ने सख्त हिदायत दी है कि यदि शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का कोई मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी गार्डन संचालकों निर्देश दिए गए है कि अपने-अपने यहां सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं।
जानकारी के अनुसार, चम्बल अंचल में शादी-समारोह के दौरान हर साल हर्ष फायरिंग में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार को शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक बुलाई गई। बैठक में एएसपी रायसिंह नरवरिया और एडीएम नरोत्तम भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान एडीएम ने गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए। जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने ले लिए धारा 144 लागू की गई है।
इसके बावजूद यदि किसी भी मैरिज गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ-साथ वर-वधु पक्ष के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि चम्बल अंचल में शादी समारोह के दौरान रायफल चलाना एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। कंधे पर बंदूक टांगकर बारात में जाना यहां के लोगों का शौक ही नहीं बल्कि वे इसे अपना सामाजिक स्टेटस भी मानते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा बंदूक ले जाने पर प्रतिबंध लगाने से लोगों को काफी निराशा हुई है।