इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके क्रिकेटर राहुल चाहर के पिता देशराज सिंह चाहर ने थाना जगदीशपुरा में लाखों की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बिल्डर नरसी विलेज के मालिक वासुदेव गर्ग, कर्मचारी अरुण गुप्ता व पीयूष गोयल ने उनके साथ 26.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. मुकदमे में इन सभी को नामजद किया गया है. पुलिस ने अमानत में खयानत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
ये है मामला
शास्त्रीपुरम के विश्वकर्मा विहार में देशराज सिंह चाहर रहते हैं. उन्होंने इस मामले में मई 2024 में डीसीपी सिटी से शिकायत की थी. पुलिस ने जांच कराई. बिल्डर जब प्लॉट पर बना मकान देने को तैयार नहीं हुआ तब मुकदमा लिखा गया है. देशराज सिंह ने पुलिस को बताया कि गैलेक्स निर्माण (राजदरबार ग्रुप) लाजपत नगर, नई दिल्ली का साइट आफिस नरसी विलेज मघटई में है. कंपनी के मालिक वासुदेव गर्ग ने नरसी विलेज के नाम से कॉलोनी बनाई है. उन्होंने उस कॉलोनी में प्लॉट नंबर 182 गीतम सिंह व 587 रुकुम पाल सिंह के नाम से 11 अगस्त 2012 को बुक कराए थे. कंपनी को मकान बनाकर देना था
आरोप है कि बिल्डन ने प्लॉट नंबर 587 पांडव नगर निवासी लवकांत व कुशकांत को वर्ष 2016 में बेच दिया. इसकी जानकारी होने पर वासुदेव गर्ग से संर्पि किया गया तो उन्होंने प्लॉट नंबर 587 के लिए जमा कराएगए चार लाख के एवज में 6.80 लाख रुपये वर्ष 2017 में वापस कर दिए. उनसे कहा कि चिंता नहीं करें, प्लॉट नंबर 182 पुराने रेट में ही मिलेगा.
इस पर देशराज चाहर ने प्लॉट 182 को अपने बेटे राहुल चाहर के नाम ट्रांसफर कराने के लिए वर्ष 2018 में आवेदन किया. कंपनी ने ट्रांसफर फीस 32 हजार रुपये जमा कराई. ट्रांसफर एग्रीमेंट कंपनी में जमा कराया गया था जिसे आज तक कंपनी ने उन्हें नहीं सौंपा है. उन्होंने प्लॉट पर मकान बनाने का शेष बकाया कुल 26.50 लाख रुपये दिए. एडीए से कॉलोनी का सही नक्शा पास नहीं था इस पर एडीए ने रोक लगा दी थी. बहुत देर से निर्माण शुरू हुआ. निर्माण में घटिया सामग्री का इसतेमाल किया गया जिससे मकान फट गया. वर्ष 2023 मं मकान का निर्माण पूरा हुआ. तब से वह बिल्डर वासुदेव गर्ग से बैनामा करने की बोल रहे हैं. बिल्डर ने बैनामा नहंी किया है. प्लॉट की तरह उनका मकान भी किसी दूसरे को बेचने की तैयारी है.
राहुल चाहर के पिता का आरोप है कि वह पांच जून 2024 को आखिरी बार कंपनी के कर्मचारी अरुण गुप्ता व पियूष गोयल से मिले. बैनामा करने को कहा लेकिन आरोप है कि इन दोनों ने उन्हें गाली देते हुए हत्या की धमकी दी.
इस मामले में डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय का कहना है कि मुकदमा लिख गया है. साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.