आतिशवाजी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों हेतु दिशा-निर्देश जारी




बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने दीपावली के त्यौहार पर अस्थाई शेड से आतिशबाजी भण्डारण एवं विक्रय हेतु बिस्फोटक नियम-2008 (संशोधित) के अर्न्तगत जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान, अनुज्ञप्तिधारियों व आतिशवाजी के उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट, बदायूँ, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ, अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान, प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि संयुक्त मुख्य बिस्फोटक नियन्त्रक मध्यांचल आगरा के पत्र सं0-ई-1 (1) जीएफ दिनांक- 25-09-2023 जो अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने से सम्बन्धित विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) के नियम 84 तथा गजट नोटिफिकेशन दिनांकः-09-01-2019 के माध्यम से विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) तथा सिविल अपील सं0-2866-2867/2021 व 2868- 2870/2021 के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकः-23-07-2021 के क्रम में अस्थाई शेड से आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने सम्बन्धी प्रावधानों, अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं क्या करें एवं क्या न करनें की सूची एवं इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त पत्र में इंगित निर्देशों के सम्बन्ध में अपने अपने क्षेत्रों में अस्थाई शेड में आतिशबाजी विक्रय करने हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रेषित किये जाने से पूर्व उक्त नियम-84 का अनुपालन सुनिश्चित कर लें।
उन्होंने निर्देश दिए कि इसके अतिरिक्त जनपद बदायूँ की थाना कोतवाली बदायूँ/थाना सिविल लाइन बदायूँ से सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ/क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) व समस्त तहसीलों में सभी सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं जांच कर जनपद मुख्यालय शहर बदायूँ वं तहसीलों एवं कस्बों में लगने वाली अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों हेतु स्थान जो घनी आबादी से दूर खुले स्थान पर तथा अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उचित हो का चयन कर चयनित स्थान की सूची अपनी स्पष्ट आख्या सहित इस कार्यालय को दिनांक-25-10-2023 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत पूर्व की भांति जनपद के आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस प्रभारी अधिकारी आयुध, बदायूँ द्वारा समयार्न्तगत निर्गत किये जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में बिना अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस के आतिशबाजी का विक्रय/भण्डारण तो नहीं किया जा रहा है, यदि ऐसा पाया जाये तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। आतिशबाजी विक्रय के अस्थाई लाइसेंस निर्गत होने के उपरान्त नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ/क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) व समस्त सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान/समस्त प्रभारी निरीक्षक/समस्त थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में समस्त आतिशबाजी लाइसेसियों की दुकानों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर यह भी देख लें कि समस्त सम्बन्धित आतिशबाजी लाईसेसियां द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 (संशोधित) के नियम- 84 के समस्त वांछित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं और यदि किसी आतिशबाजी लाइसेंसी द्वारा उक्त नियम के वांछित प्रतिबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध तत्काल वैद्यानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। इसके उपरान्त भी यदि कहीं कोई घटना घटित होती है तो नगर मजिस्ट्रेट बदायूँ/क्षेत्राधिकारी पुलिस (नगर) व सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस/मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ/अग्निशमन अधिकारी (द्वितीय) बदायूँ एवं सहसवान/ समस्त प्रभारी निरीक्षक/समस्त थानाध्यक्ष जनपद बदायूँ स्वयं उत्तरदायी होंगे।
