प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेंडर रिअसाइनमेंट (लिंग परिवर्तन) के संबंध में नियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। महिला सिपाही नेहा सिंह की लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गुरुवार को यह आदेश दिया। प्रकरण की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
उप्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामा में कहा है कि याची की लिंग परिवर्तन संबंधी अर्जी डीजीपी ने निरस्त कर दी है। इस पर कोर्ट ने याची को संशोधन अर्जी दाखिल कर डीजीपी के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दे दी। इससे पूर्व 25 सितंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में लिंग परिवर्तन सर्जरी के संदर्भ में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए कहा था।