नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
संजय सिंह और ईडी की तरफ से दी गई लंबी दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।
आठ दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत ने 10 अक्टूबर को संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।