रांची। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाखिल याचिका पर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की अदालत में आज सुनवाई हुई। अब इस पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका में त्रुटि को सुधारने का निर्देश दिया। वहीं, सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि अब इस मामले में उनके दिल्ली के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे हैं।
ईडी केंद्र के इशारे पर कर रही काम: हेमंत सोरेन
बीते बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पांचवा समन भेजा था, लेकिन वह इस बार भी उपस्थित नहीं हुए।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट से इस पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है।
उन्होंने कोर्ट में बताया है कि उन्हें केंद्र के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। पूर्व में उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग किया था और ईडी कार्यालय गए भी थे।
उन्होंने ईडी को अपने आय-व्यय का पूरा ब्यौरा भी सौंपा था। इसके बावजूद ईडी उन्हें दूसरे-दूसरे मामलों में समन कर परेशान कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं सीएम
मुख्यमंत्री इससे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वे हाई कोर्ट जाएं और अपनी बात रखें। एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से पांचवें समन के विरुद्ध अपना जवाब ईडी कार्यालय को भिजवाया था। उन्होंने ईडी से कहा था कि जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक ईडी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करें।
अब तक 13 भेजे जा चुके हैं जेल
बता दें कि जमीन घोटाला मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब तक 13 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। इनमें रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, प्रदीप बागची, अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल, भरत प्रसाद व राजेश राय शामिल हैं।