नई दिल्ली: रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) के खिलाफ टैक्स चोरी के एक मामले में इनकम टैक्स (Income Tax) के नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ टैक्स चोरी के एक मामले में इनकम टैक्स की ओर से भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाया । कोर्ट ने कहा कि ब्लैकमनी (Black Money) के कुछ प्रावधान पिछली तारीख से लागू किए गए है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति यह जान ले कि सरकार भविष्य में क्या करने वाली है। आपको बता दें कि अनिल अंबानी ने इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अनिल अंबानी पर टैक्स चोरी मामले में नोटिस भेजा था। इस नोटिस में आयकर विभाग ने उनपर आरोप लगाए कि उन्होंने 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी की है। इनकम टैक्स ने कहा कि अनिल अंबानी ने दो स्विस खातों में जमा 814 करोड़ रुपये पर टैक्स बचाए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इस नोटिस में अनिल अंबानी पर काला धन कर आरोपण अधिनियम 2015 की धाराओं मामला दर्ज कर नोटिस भेजा। इस नोटिस का मामला जब कोर्ट पहुंचा तो अब उसपर सवाल उठे हैं।
दरअसल अनिल अंबानी ने आयकर विभाग के इस नोटिस को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इनकम टैक्स से सवाल किया है। मामले को 20 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने तब तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इनकम टैक्स की ओर से 8 अगस्त 2022 अनिल अंबानी को नोटिस भेजा गया था। इन नोटिस में इनकम टैक्स विभाग की ओर से अनिल अंबानी पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स की चोरी की। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने स्विस अकाउंट में जमा रकम की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी। जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके खिलाफ ब्लैक मनी इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्स 2015 के सेक्शन 50 और 51 की धाराएं लगाई गई।