रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में अदालत ने उन्हें राहत दी है। अदालत ने बचाव पक्ष पक्ष को गवाह से जिरह का अवसर दे दिया है। बचाव पक्ष अब पहली दिसंबर को गवाह से जिरह करेगा।




अब्दुल्ला के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाए हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी।
मुकदमे के विवेचना अधिकारी दारोगा लखपत सिंह से बचाव पक्ष द्वारा जिरह नहीं करने पर अदालत ने अवसर समाप्त कर दिया था। साथ ही अब्दुल्ला को धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई थी। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र देकर विवेचन अधिकारी से जिरह का अवसर दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने पहली दिसंबर को गवाह को तलब किया है।
