चर्चा आज की फतेहपुर ब्यूरो




फतेहपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर ने बताया पॉलिटेक्निक, फार्मेसी कालेज एवं मेडिकल कालेज जिसके अन्तर्गत्त अनु०जाति सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के नाम से बने आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है उन आवेदन पत्रों को यह कारण कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है का टंकण कराते हुये समिति के स्तर से निरस्त कराना है ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक अथवा पति जैसा लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया गया है इस क्रम में आज दिनाक 05 फरवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक छात्रों के स्तर से आवेदन पत्रों में करेक्शन हेतु पोर्टल खुल गया है।योजना का नाम-दशमोत्तर अनु०जाति / सामान्य छात्रवृत्ति,प्रक्रियात्मक कार्यवाही-आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना एवं माता पिता / अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का संशोधन करना,संस्था द्वारा अग्रसारित किया जाना,प्रस्तावित समयावधि-दिनांक 05 फरवरी से 10 फरवरी तक,दिनांक 13 फरवरी 2025 तक।
अतः आपसे अपेक्षा है कि जिन छात्र/छात्राओं द्वारा अपने स्वयं के आय प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये गये हैं उनका परीक्षण कराते हुए उनके माता-पिता/अभिभावक की आय बनवाते हुए उपरोक्त तिथियों में संशोधित करते हुए अग्रसारित करना सुनिश्चित करें ताकि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह सके। अगर इस अवधि में जिन संस्थाओं द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों में संशोधन की कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लखित प्राविधानों के विपरीत कार्यवाही की जायेगी तो उन संस्थाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
