राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 11 फरवरी को वर्ष-2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन देशभर में किया जाएगा। जिले में सीहोर सहित तहसील न्यायालय आष्टा, नसरूल्लागंज, बुदनी व इछावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 23 खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विधुत कंपन्नी के विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 6747 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं।
बैंक रिकवरी, नगर पालिका के सम्पत्ति कर, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 13000 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाएगें। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 08, आष्टा में 07, नसरूल्लागंज में 04 बुदनी में 03 एवं इछावर में एक खण्डपीठ का गठन किया गया है।
विद्युत कंपनी ने नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत कराएं कंपनी ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।