पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने सोमवार को अधिकारियों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत के अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के गैरीसन शहर के उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने का आदेश दिया है। अगस्त में तहरीक-ए-इस्लाम पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूर्व पीएम को उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में रखने के लिए याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इमरान खान को अटोक जेल से निकालकर रावलपिंडी के अदियाला जेल में रखने का निर्देश दिया। 70 वर्षीय इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा के तौर पर पांच अगस्त से ही अटोक जेल में रखा गया है। हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन उन्हें गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले में अटोक जेल में ही रखा गया।
सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष अदालत ने गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के मामले में 13 सितंबर को इमरान खान की रिमांड बढ़ाकर 26 सितंबर तक कर दी। इस्लामाबाद अदालत ने पूर्व पीएम को तीन साल की सजा सुनाई है और अधिकारियों को उन्हें अदियाला जेल में रखने का भी आदेश दिया है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से ही इमरान खान को अटोक जेल में रखा गया है।