सेल्फ मोड ऐप/सीएससी या राजस्व की टीम से
ब्यूरो बांदा
शासनादेश
शासनादेश संख्या-1337/12- 5-2024/ 1803641/12-5/39/2023 कृषि अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने हेतु दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक भारत सरकार द्वारा वेब पोर्टल चालू कर दिया गया है। फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित समयावधि में 02 चरणों में पूर्ण किया जायेगा। प्रथम चरण दिनांक 18 नवम्बर, 2024 से आरम्भ होगा जिसमें किसान सेल्फ मोड में इस योजना हेतु बनाये गये वेब पोर्टल https://upfr.agristack.gov.in एवं मोबाइल एप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ-साथ कृषक जनपदों में संचालित जन सुविधा केन्द्रों (CSC) से भी निर्धारित शुल्क देकर करा सकेंगे। द्वितीय चरण में 25 नवम्बर 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक प्रत्येक राजस्व ग्राम में लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक बीटीएम / एटीएम की टीम द्वारा कैम्प आयोजित कर किसानों का डाटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) तैयार की जाएगी। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिसम्बर 2024 से पी०एम०किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत अग्रेतर मिलने वाली किस्त हेतु किसान का फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। फसली ऋण, फसल बीमा की क्षतिपूर्ति, आपदा राहत प्राप्त करने जैसी कई सुविधाएं मिलने में सुगमता होगी।
जनपद के सभी ग्रामों में 25 नवम्बर, 2024 से ग्राम के सार्वजनिक स्थल यथा सम्भव पंचायत भवनों में कैम्प आयोजित किये जायेंगे। ग्राम में आयोजित कैम्प में किसान भाई अपना मोबाइल फोन, आधार कार्ड एवं खतौनी लेकर उपस्थित हों। किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त बिना फार्मर रजिस्ट्री के नही मिलेगी।
अतः सभी किसान भइयों से अनुरोध है कि अपने ग्राम में लगने वाले शिविर में वॉछित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग कर अवसर का लाभ उठायें।