सुल्तानपुर। ईडी द्वारा जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को यहां की एमपी एमएलए कोर्ट से तीन महीने की सजा भी हो चुकी है। वर्तमान में तीन मुकदमे विचाराधीन हैं, जिसमें से एक में उनके विरुद्ध जमानती वारंट भी जारी हुआ है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली में बुधवार को गिरफ्तार किए गए संजय सिंह जनहित के मुद्दों को लेकर मुखर रहते थे। धरना-प्रदर्शन करते थे। इसके चलते कुछ मामलों में एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। शहर के गभड़िया ओवरब्रिज पर मार्ग जाम करने के मामले में तीन माह की सजा हो चुकी है। इसमें पूर्व विधायक अनूप संडा सहित छह लोग और भी शामिल हैं।
विशेष न्यायालय ने जारी किया जमानती वारंट
संजय के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन बताते हैं कि आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील दायर है और सजा निलंबित है। पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए बिना अनुमति जनसभा करने का एक मुकदमा लंबित है, जिसमें समन के बावजूद हाजिर न होने पर विशेष न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया है।
सपा के डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन व प्रयागराज मार्ग जाम करने के लिए दो मुकदमे और चल रहे हैं, जिनमें साक्ष्य प्रचलित है। सदर तहसील के रजिस्ट्री दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर भी उनके ऊपर कर्मचारी ने एफआईआर लिखाई थी, लेकिन साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। फिलहाल, यहां चल रहे मुकदमों पर लोगों का कहना है कि सब राजनीतिक द्वेषवश लिखाए गए हैं।
समाजसेवा में भी हैं अग्रणी
गरीब व वंचित वर्ग के लोगों की मदद हो या फिर रक्तदान पीड़ितों की मदद, संजय सिंह हरदम सक्रिय रहते हैं। इनके द्वारा स्थापित आजाद सेवा समिति आज भी जिले में सक्रिय है। संस्था के वार्षिक समारोह में वह जरूर शामिल होते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों लोगों को कंबल, रजाई वितरण के साथ रोजगार के लिए सिलाई मशीन ठेला व रिक्शा मुफ्त में दिया जाता है।